तमनार, रायगढ़। तमनार विकासखंड में कृषि विभाग की कार्रवाई के दौरान नकली एवं मिलावटी DAP खाद के अवैध कारोबार का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 जून 2026 को ग्राम भालूमुड़ा में एक पिकअप वाहन (CG-11 AB 3152) से 50 बोरी DAP उर्वरक का परिवहन एवं भंडारण किया जा रहा था। जांच के दौरान संबंधित उर्वरक के खरीद-बिक्री संबंधी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके।
कृषि विभाग द्वारा उर्वरक के नमूने लेकर परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजे गए थे। 23 जून 2026 को प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट में DAP खाद को अमानक (Non-Standard) पाया गया। इसके आधार पर विभाग ने इसे किसानों के साथ धोखाधड़ी तथा मिलावटी खाद के अवैध व्यापार का मामला मानते हुए कार्रवाई की।
मामले में विकास कुमार अग्रवाल, निवासी बाराद्वार, जिला सक्ती के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 एवं 7 के तहत थाना तमनार में अपराध क्रमांक 154/2026 दर्ज किया गया है।
कृषि विभाग ने कार्रवाई के दौरान 50 बोरी DAP खाद एवं परिवहन में प्रयुक्त वाहन को जब्त कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी है।
— समाचार संवाददाता, तमनार

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